नई दिल्ली। 3 सितंबर 2025 को राजधानी स्थित सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनसे आम आदमी, मध्यम वर्ग और व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार रहे—
- जीएसटी दरों में बदलाव: दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, सूखे मेवे, दवाइयों और दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटाकर 12% और 18% से 5% और शून्य (Nil) कर दी गई हैं।
- तंबाकू उत्पादों पर सख्ती: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और नशीले उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ाकर 40% कर दी गई है।
- वाहनों पर राहत: ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, तीन पहिया वाहन और छोटे कार सेगमेंट पर कर घटाकर 28% से 18% और 12% से 5% किया गया है।
- न्यायिक सुधार: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) को सितंबर 2025 के अंत तक अपीलें स्वीकार करने के लिए और दिसंबर से सुनवाई शुरू करने के लिए कार्यात्मक बनाया जाएगा।
- नए प्रावधान: व्यापारियों को शीघ्र रिफंड देने के लिए 90% प्रोविजनल रिफंड की व्यवस्था लागू होगी, जिससे कारोबारियों की तरलता में सुधार होगा।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा और देश में व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को और गति मिलेगी।

नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जबकि तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा दरें तब तक जारी रहेंगी जब तक मुआवजा उपकर खाते से जुड़े ऋण एवं ब्याज का पूरा भुगतान नहीं हो जाता
दिनेश बम शैल ग्लोबल टाइम्स रुद्रपुर उत्तराखंड ।

